अंबाला के प्रसिद्ध वकील हर्ष साहनी ने पीड़ित पक्ष को दिलवाया अंबाला की माननीय फास्ट्रेक और सेशन अदालत से इंसाफ और माननीय अदालत से पीड़ित पक्ष को करवाया बरी।

अंबाला के प्रसिद्ध वकील हर्ष साहनी ने पीड़ित पक्ष को दिलवाया अंबाला की माननीय फास्ट्रेक और सेशन अदालत से इंसाफ और माननीय अदालत से पीड़ित पक्ष को करवाया बरी।

अंबाला के प्रसिद्ध वकील हर्ष साहनी अदालत को एडवोकेट साहनी ने इस नगर अंबाला शहर को माननीय सेशन ने पीड़ित पक्ष को दिलवाया अंबाला की केस में पुख्ता सबूत दिए और एडवोकेट कोर्ट अंबाला ने बरी कर दिया, अंबाला माननीय फास्ट्रेक और सेशन अदालत से हर्ष साहनी ने माननीय अदालत से की अदालत के साथ माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में भी आजकल एडवोकेट हर्ष साहनी का नाम बहुत ऊपर चल रहा है इंसाफ दिलाने के लिए यह हमेशा तत्पर रहते हैं। इंसाफ दिलाने के लिए हर्ष साहनी का कोई जवाब नहीं है। अदालत में एडवोकेट हर्ष साहनी को वकालत का बादशाह कहा जाता है। पीड़ित पक्ष और पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए चनप्रीत के परिवार वाले वहीं पर खुशी में रोने लगे और पीड़ित पक्ष ने मीडिया से कहा कि वह अपने घर पर एडवोकेट हर्ष साहनी की फोटो लगाएंगे क्योंकि इन्होंने सच्चाई की जीत हासिल की है। पीड़ित पक्ष के पिता कुलवंत सिंह ने एडवोकेट हर्ष साहनी का तहे दिल से धन्यवाद किया और एडवोकेट हर्ष साहनी ने माननीय अदालत का धन्यवाद किया और कहा कि माननीय अदालत ने सच्चाई के पक्ष पर ही पीड़ित और पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया चनप्रीत सिंह को बरी किया
इंसाफ और माननीय अदालत से पीड़ित कहा, उताबब की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पक्ष को करवाया बरी। में ना तो मेरे क्लाइंट की टावर शिकायतकर्ता ने अंबाला बलदेव नगर लोकेहीनकलीं कॉल डिटेल आई और ना थाना में मुकदमा नंबर 503/2023 ही मेडिकल में कुछ आया, जब कि पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं उसके पेट में पथरी का दर्द हुआ था और में मुकदमा दर्ज करवाया था और यह उसने गलत आरोप मेरे क्लाइंट पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर था। इस केस लगाए थे। इस मुकदमे का मुख्य कारण को अंबाला के प्रसिद्ध वकील हर्ष दूध के पैसे देने का था, जो की आपसी साहनी पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया लड़ाई झगड़े का था, एडवोकेट साहनी चनप्रीत की तरफ से अदालत में लड़ रहे का अदालत में कहना था कि थे, मुकदमा दर्ज होने के बाद अंबाला शिकायतकर्ता द्वारा पोक्सो एक्ट और शहर बलदेव नगर थाना ने चनप्रीत सिंह अन्य गंभीर धाराओं में झूठा तब्दील को गिरफ्तार किया था। जो यह है किया गया था। वकील हर्ष साहनी ने मुकदमा माननीय अदालत में अंत सीमा अदालत में यह भी कहा कि वह अपने पर पहुंचने के बाद अधिवक्ता हर्ष क्लाइंट का लाइट डिटेक्टर टेस्ट और साहनी ने अंबाला की माननीय सेशन नार्को टेस्ट करवाने को तैयार है, अदालत में कहा कि पीड़ित पक्ष और लगभग 1 घंटे तक अदालत में अंतिम अंबाला पुलिस द्वारा बनाया गया आरोपी बहस चलती रही। जिस पर एडवोकेट चनप्रीत सिंह को पुलिस ने गलत हर्ष साहनी की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तार किया था। साहनी ने अदालत माननीय अदालत ने दिनांक में कहा कि उनके क्लाइंट चनप्रीत को 3/7/2025 को देर शाम चनप्रीत सिंह झूठे केस में फसाया गया था। माननीय पुत्र श्री कुलवंत सिंह निवासी बलदेव है।

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